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चेन्नई

पीडि़त परिजनों को 16 लाख का मुआवजा दे एमटीसी

सिटी दुर्घटना दावा अधिकरण ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन को सॉप्टवेयर प्रोफेसनल, जिसकी सरकारी बस की चपेट में आकर बाइक से गिरने मौत हो गई थी

चेन्नईDec 20, 2020 / 04:12 pm

Vishal Kesharwani

पीडि़त परिजनों को 16 लाख का मुआवजा दे एमटीसी

पीडि़त परिजनों को 16 लाख का मुआवजा दे एमटीसी


चेन्नई. सिटी दुर्घटना दावा अधिकरण ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन को सॉप्टवेयर प्रोफेसनल, जिसकी सरकारी बस की चपेट में आकर बाइक से गिरने मौत हो गई थी, के परिजनों को 16 लाख का मुआजवा देने का निर्देश दिया। यह घटना 15 अप्रैल 2017 की है और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान एक सप्ताह बाद मौत हो गई थी। अपनी याचिका में मृतक की मां सी. विजया ने कहा कि राजेश बाइक पर पीछे बैठ कर कहीं जा रहा था तभी अन्ना नगर और सीआईटी नगर थर्ड जंक्शन के पास तेज रफ्तार में आ रही सरकारी बस ने बाइक को टक्कर मार दी थी।

 

घटना के बाद राजेश को सरकारी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रिब्यूनल ने यह पाया कि परिवहन विभाग की ओर से याचिका पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ट्रिब्यूनल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसने मामले में एमटीसी बस चालक को आरोपी के रूप में दर्ज किया था और बस चालक द्वारा रैश ड्राइविंग का हवाला देते हुए प्रत्यक्षदर्शी के बयान दिया था।

 

ट्रिब्यूनल ने कहा कि सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सड़क दुर्घटना में गहरी चोटें आने की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसी परिस्थिति में परिवहन निगम को पीडि़त परिजनों को मुआवजा देना होगा। घटना के दौरान व्यक्ति 22 साल का था और आईटी फर्म में कम्प्यूटर इंजीनियर के तौर पर कार्य करता था। मृतक की कम उम्र, उसकी भविष्य की संभावनाएं, उसके परिवार और अन्य कारकों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने परिवहन निगम को परिजनों के एकाउंट में दो महीने के अंदर पैसा जमा करने का निर्देश दिया।

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