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चेन्नई

पेरोल बढ़ाने के लिए नलिनी ने कोर्ट में लगाई याचिका

Chennai में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन, जो ३० दिन के पेरोल पर बाहर है, ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेरोल की समयसीमा को एक महीने बढ़ाने की मांग की है।

चेन्नईAug 20, 2019 / 05:47 pm

shivali agrawal

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पेरोल बढ़ाने के लिए नलिनी ने कोर्ट में लगाई याचिका

-कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक प्रतिक्रिया देने का दिया निर्देश
चेन्नई. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन, जो ३० दिन के पेरोल पर बाहर है, ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेरोल की समयसीमा को एक महीने बढ़ाने की मांग की है। दायर याचिका में उन्होंने दावा किया है कि लगातार प्रयासों के बाद भी बेटी की शादी की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है उसे पूरा करने के लिए एक और महीने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी बेटी लंदन में रिस्तेदारों के यहां रहती है और वे लोग आगामी सितंबर में भारत आने वाले हैं। उनके यहां आने के बाद मुझे उसकी शादी की तैयारी करनी है। ऐसे में मुझे एक और महीने की पेरोल दी जाए। दलिलों को स्वीकारते हुए न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश और न्यायाधीश एम. निर्मल कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को गुरुवार तक इस मामले में अपना जबाव देने का निर्देश दिया। इससे पहले नलिनी ने जेल के अधिकारियों से पेरोल बढ़ाने का आग्रह किया था। जब अधिकारियों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि नलिनी श्रीहरन ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बेटी की शादी के लिए ६ महीने की पेरोल मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 30 दिन का पेरोल देने का आदेश दिया था। आदेशानुसार गत २५ जुलाई को नलिनी वेलूर जेल से रिहा हुई थी। कोर्ट के निर्देशानुसार पेरोल के दौरान नलिनी न तो किसी पत्रकार और न ही राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत कर सकती हैं। गौरतलब है कि 21 मई, 1991 को श्रीपेरम्बदूर में एक मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हुई थी और इस मामले के दोषी पेरअरिवालन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पिछले 27 साल से जेल में हैं। सभी की रिहाई को लेकर पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को भेजा था, जिसके मुताबिक मामले में जेल में बंद दोषियों को रिहा करने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन राज्यपाल की ओर से उस मामले में अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है।

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