——————- जिला भर में अमल में रहेगा सेक्शन 30(2) पुलिस एक्ट 1861।
नेल्लोर : यहाँ पर नेल्लोर जिला पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य रस्तोगी ने आदेश पर शहर के उप पुलिस अधीक्षक मुरलीकृष्णा ने 1.2.19 से 28.2.19 तक सेक्शन 30(2) पुलिस एक्ट अमल रहेगा कर के कहा। जिला में कुछ असामाजिक तत्व अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे है इस के लिए इस एक्ट को अमल किया गया है। जिला में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने वाले संघठनो पर एक्ट 30(2) पुलिस एक्ट 1861 के तहत करवाई की जाएगी। नेल्लोर शहर में किसी भी तरह की लोक सभाये,समावेश, प्रदर्शन,रैली,रास्ता रोको आंदोलन जैसे कार्यक्रमों के लिए शहर के उप पुलिस अधीक्षक की इजाजत अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं करने पर उनपर करवाई की जाएगी।
नेल्लोर : यहाँ पर नेल्लोर जिला पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य रस्तोगी ने आदेश पर शहर के उप पुलिस अधीक्षक मुरलीकृष्णा ने 1.2.19 से 28.2.19 तक सेक्शन 30(2) पुलिस एक्ट अमल रहेगा कर के कहा। जिला में कुछ असामाजिक तत्व अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे है इस के लिए इस एक्ट को अमल किया गया है। जिला में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने वाले संघठनो पर एक्ट 30(2) पुलिस एक्ट 1861 के तहत करवाई की जाएगी। नेल्लोर शहर में किसी भी तरह की लोक सभाये,समावेश, प्रदर्शन,रैली,रास्ता रोको आंदोलन जैसे कार्यक्रमों के लिए शहर के उप पुलिस अधीक्षक की इजाजत अनिवार्य होगी। ऐसा नहीं करने पर उनपर करवाई की जाएगी।