तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नामक के प्रसार के मद्देनजर नई मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू की है। नए एसओपी 1 दिसम्बर से लागू हो गए हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जोखिम में के रूप में पहचाने जाने वाले देशों से राज्य के किसी भी हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
तिरुचि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक एस धर्मराज के अनुसार, ऐसे यात्री अपने आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम नेगेटिव आने तक संबंधित हवाई अड्डे पर रहेंगे। अधिकारी ने कहा कि जोखिम वाले वर्गीकृत किए गए देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। पूरे क्षेत्र को नियमित रूप से साफ किया जा रहा है।
इस बीच चिकित्सा मंत्री एमए सुब्रमण्यन ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को गैर-टीकाकरण वाले लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। सुब्रमण्यन ने कहा कि हमने जिला कलक्टरों को गैर-टीकाकरण वाले लोगों के लिए प्रतिबंधों पर कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर न आएं।
हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों को बिना किसी असफलता के टीका लगाया जाए। उन्होंने आगे कहा कि कन्याकुमारी में सरकारी शराब की दुकानों पर ग्राहकों को शराब तभी मिलेगी, जब उनका टीकाकरण होगा।
भारत सरकार ने ओमिक्रोन वेरिएंट के मद्देनजर सख्त यात्रा दिशा-निर्देश लागू किए हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है। यह भी दावा किया जाता है कि यह टीकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी है और इसमें उत्परिवर्तन की संख्या अधिक है।