अधिवक्ता ने जस्टिस एन. आनंद वेंकटेशन के समक्ष विशेष मेंशन में यह बात रखी जो निजी शिक्षण संस्थानों की फीस वसूली की अनुमति संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने गुरुवार को जवाब पेश किया था कि सरकार ने निर्णय किया है कि निजी शिक्षण संस्थानों को तीन किस्तों में शुल्क वसूली की अनुमति दी जाएगी।