छात्र अपने अभिभावक की सहमति से घर पर रहकर ही अध्ययन कर सकेंगे। उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूल परिसर के भीतर एवं बाहर छात्रों व शिक्षकों को मास्क लगाना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी छात्रों को विटामिन व जिंक की टेबलेट दी जाएगी। स्कूल खुलने से पहले स्वास्थ्य व सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि स्कूल में फर्नीचर भी साफ होना चाहिए। स्कूल की ओर से सेनेटाइजर, साबुन एवं हाथ धोने की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही स्कूल को थर्मल स्कैनर, साबुन, पल्स ओक्सीमीटर भी मुहैया करवाना होगा।
स्कूल के अन्दर छह फीट की दूरी मेन्टेन करनी होगी। खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। एनसीसी, एनएसएस एवं शारीरिक शिक्षा के लिए भी कोई पीरियर नहीं होगा। कन्टेनमेन्ट जोन के तहत कोई स्कूल नहीं खोली जाएगी। छात्रों एवं शिक्षकों की ओर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। स्वास्थ्य जांच के लिए चिकित्सकों की टीम भी मुहैया करवानी होगी। हाई रिस्क, पुराने कर्मचारी, गर्भवती को विशेष सावधानी बरतनी होगी।