राज्य सरकार की सख्ती से निंदा
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जल संकट से निपटने को किए जा रहे प्रयासों का विवरण
राज्य सरकार की सख्ती से निंदा
तमिलनाडु की जनता द्वारा भोगे जा रहे पानी के संकट को मद्देनजर रखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की सख्ती से निंदा करते हुए संकट निवारण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायाधीश एस. मणिकुमार और सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी याचिकाकर्ता ई. मनोहरन को १७ जून तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने सरकार से ईस्ट कोस्ट रोड समेत अन्य जगहों पर प्रस्तावित विलवणीकरण संयंत्र लगाने वाली योजना के बारे में भी सवाल किया। कोर्ट ने यह विवरण राज्यभर में जारी जल संकट को देखते हुए मांगा है।
कोर्ट का कहना था कि वाटर लॉरी के आते ही सैकड़ों लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग पानी से वंचित रह जाते हैं। बहुत सी आईटी कंपनियों ने पानी की समस्या की वजह से अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने का निर्देश दे दिया है।
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