तस्माक की दुकानें भी चार घंटे खुलेंगी
सरकार द्वारा संचालित तस्माक शराब की दुकानों को तमिलनाडु में लगाए गए नए कोविड-19 प्रतिबंध के तहत 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चार घंटे के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। तस्माक ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, “सभी वरिष्ठ क्षेत्रीय मैनेजरों और जिला मैनेजरों को दुकान कर्मियों को इस बात की जानकारी देने का निर्देश दिया जाता है कि 6 मई से 20 मई तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी शराब की दुकाने खुली रहेंगी, हालांकि पूर्ण तालाबंदी के कारण रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।
उपर्युक्त प्रावधान और सब्जी की दुकानों के अलावा, अन्य सभी दुकानों को खुले रहने से रोक दिया गया है। कोरोनो वायरस के मामलों में तेज वृद्धि की ओर इशारा करते हुए दूध और दवाओं की बिक्री करने वाली दुकानों पर कोई रोक नहीं है।
50 फीसदी उपस्थिति में खुलेंगे ऑफिस
वहीं दूसरी ओर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ चल सकते हैं, जबकि मेट्रो रेल, निजी बसों और टैक्सियों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक ही सीमित होनी चाहिए। वहीं रेस्तरां केवल सामान बेच सकता है जबकि चाय की दुकानें केवल दोपहर तक खुली रह सकती हैं और ग्राहक ऐसे स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, मनोरंजन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि सिनेमाघर बंद रहेंगे।
नाइट कफ्र्यू में इन्हें मिली छूट
मृत्यु संबंधी घटनाओं में 20 व्यक्तियों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पा भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कफ्र्यू की अनुमति देने वालों में हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों, दूध वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की यात्रा शामिल है, जबकि ईंधन आउटलेट खुले रहने की अनुमति होगी। उद्योग और उद्योग विनिर्माण आवश्यक वस्तुएं, इसके अलावा दूरसंचार कंपनियां रात के कफ्र्यू के दौरान भी काम करना जारी रख सकती हैं।