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छतरपुर

पसंद के स्कूलों में बच्चों को दिलाएं प्रवेश, फीस भरेगा शासन

– आरटीआई के तहत दिया जा रहा स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश

छतरपुरMay 23, 2019 / 08:06 pm

Unnat Pachauri

पसंद के स्कूलों में बच्चों को दिलाएं प्रवेश, फीस भरेगा शासन

पसंद के स्कूलों में बच्चों को दिलाएं प्रवेश, फीस भरेगा शासन

छतरपुर। शासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि ऐसे वर्ग के अभिवाक जो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश नहीं दिला सकते उन बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिया जा सके। इन बच्चों की फीस शासन द्वारा दी जाती है। बीएसी अनुपम त्रिपाठी ने बताया कि नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है जो 29 मई तक चलेगी। वंचित व कमजोर वर्ग के छात्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय बच्चे के निवास के आस-पास के प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट आती है जिसमें से बच्चा अपनी पसंद के स्कूलों को चुन सकते हैं। आवेदन करने के बाद सम्बंधित संकुल केंद्र पर मूल दस्तावेजों का सत्यापन होता है। इसके बाद ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से बच्चे को उसकी पसंद का एक स्कूल आवंटित हो जाता है। स्कूल में एडमिशन होने के बाद बच्चा पूरी तरह से नि:शुल्क अध्ययन करता है और प्रत्येक बर्ष की फीस का भुगतान शासन द्वारा सम्बंधित स्कूल को कर दिया जाता है। आरटीई के तहत 3 से 5 वर्ष के बच्चे को नर्सरी, केजी व 5 से 7 वर्ष तक के बच्चे को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाता है और कक्षा 8वीं तक उसकी पढ़ाई बिल्कुल नि:शुल्क रहती है।
डीपीएस से लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित हैं शीट
जिला परियोजना समन्वयक एचएस त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में कुल शीटों की 25 प्रतिशत शीटें आरक्षित हैं। अभिभावक अपने बच्चों को आरटीई के तहत अच्छे से अच्छे स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश करा सकते हैं। 29 मई तक आवेदन होंगे और 12 जून को ऑनलाइन लॉटरी खुलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदनों का सत्यापन करने के लिए सभी संकुल में केंद्र बनाए गए हैं।
इन वर्ग के बच्चों को मिलेगा प्रवेश
एपीसी जिला शिक्षा केन्द्र प्रदीप खरे ने बताया कि आरटीई के तहत कमजोर वर्ग व वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश की पात्रता रहती है। उन्होंने बताया कि वंचित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन पट्टाधारी परिवार, नि:शक्त व एचआईवी से ग्रसित बच्चे आते हैं। जबकि कमजोर वर्ग के अंतर्गत बीपीएल कार्डधारी, अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के बच्चे व अनाथ बच्चे आते हैं। उपरोक्त वर्गों के बच्चे आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश ले सकतें हैं। प्रवेश के समय इन वर्गों में शामिल होने संबन्धी प्रमाणपत्र लगाना होता है। उन्होंने उपरोक्त वर्ग के अभिभावकों से अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने की अपील की है।
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