डीपीएस से लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित हैं शीट
जिला परियोजना समन्वयक एचएस त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में कुल शीटों की 25 प्रतिशत शीटें आरक्षित हैं। अभिभावक अपने बच्चों को आरटीई के तहत अच्छे से अच्छे स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश करा सकते हैं। 29 मई तक आवेदन होंगे और 12 जून को ऑनलाइन लॉटरी खुलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदनों का सत्यापन करने के लिए सभी संकुल में केंद्र बनाए गए हैं।
जिला परियोजना समन्वयक एचएस त्रिपाठी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में कुल शीटों की 25 प्रतिशत शीटें आरक्षित हैं। अभिभावक अपने बच्चों को आरटीई के तहत अच्छे से अच्छे स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश करा सकते हैं। 29 मई तक आवेदन होंगे और 12 जून को ऑनलाइन लॉटरी खुलेगी। उन्होंने बताया कि आवेदनों का सत्यापन करने के लिए सभी संकुल में केंद्र बनाए गए हैं।
इन वर्ग के बच्चों को मिलेगा प्रवेश
एपीसी जिला शिक्षा केन्द्र प्रदीप खरे ने बताया कि आरटीई के तहत कमजोर वर्ग व वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश की पात्रता रहती है। उन्होंने बताया कि वंचित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन पट्टाधारी परिवार, नि:शक्त व एचआईवी से ग्रसित बच्चे आते हैं। जबकि कमजोर वर्ग के अंतर्गत बीपीएल कार्डधारी, अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के बच्चे व अनाथ बच्चे आते हैं। उपरोक्त वर्गों के बच्चे आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश ले सकतें हैं। प्रवेश के समय इन वर्गों में शामिल होने संबन्धी प्रमाणपत्र लगाना होता है। उन्होंने उपरोक्त वर्ग के अभिभावकों से अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने की अपील की है।
एपीसी जिला शिक्षा केन्द्र प्रदीप खरे ने बताया कि आरटीई के तहत कमजोर वर्ग व वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश की पात्रता रहती है। उन्होंने बताया कि वंचित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन पट्टाधारी परिवार, नि:शक्त व एचआईवी से ग्रसित बच्चे आते हैं। जबकि कमजोर वर्ग के अंतर्गत बीपीएल कार्डधारी, अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के बच्चे व अनाथ बच्चे आते हैं। उपरोक्त वर्गों के बच्चे आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश ले सकतें हैं। प्रवेश के समय इन वर्गों में शामिल होने संबन्धी प्रमाणपत्र लगाना होता है। उन्होंने उपरोक्त वर्ग के अभिभावकों से अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने की अपील की है।