जिला व जनपद पंचायत सदस्यों को जारी होती है राशि
छतरपुर•Oct 14, 2019 / 12:28 am•
नितिन सदाफल
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छतरपुर. पंचायत राज संचालनालय ने 20 सितंबर को आदेश जारी कर जिला पंचायत व जनपद सदस्यों की विकल्प की राशि पर रोक लगा दी थी। अब आदेश जारी कर विकल्प की राशि पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन यह राशि बाढ़ प्रभावित परिवार व क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों पर ही खर्च करने के निर्देश हैं। भाजपा की पूर्व प्रदेश सरकार ने विधायक व सांसद निधि की तर्ज पर जिला व जनपद पंचायत सदस्यों को विकल्प की राशि देने का प्रावधान किया था। ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र के गांवों में पेयजल, सड़क, भवन और सार्वजनिक चबूतरों का निर्माण ग्राम पंचायतों के माध्यम से कर सके। हाल ही में प्रदेश के सभी जिपं व जनपद सदस्यों को विकल्प राशि के 5 से 15 लाख रुपए रुपए जारी किए। संबंधित जनपद व जिला पंचायत सदस्य अपनी अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को राशि जारी करने वाले थे, कि सरकार ने एक फरमान जारी कर रोक लगा दी। यह आदेश 20 सितंबर को जारी किया गया, लेकिन पंचायत राज संगठनों के दखल के बाद सरकार ने रोक हटा दी।
पंचायत राज संचालनालय के निर्देश पर अब इन सदस्यों को बाढ़ से प्रभावित ऐसे परिवार जिनके मकान टूट गए हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए राशि देना है। सदस्य ऐसे परिवार को राशि दे सकेंगे जिनका नाम पीएम आवास और आवास प्लस की सूची में न हो। साथ ही बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए पंचायत, स्कूल, सामुदायिक व अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत करवाना या उनके जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य करवाना होगा। सदस्य नए तालाबों का निर्माण व निर्माणाधीन तालाबों में अंशदान दे सकते हैं। अन्य कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
जनपद सदस्य को 5 लाख, जिपं सदस्य को 15 लाख रुपए आवंटित
जिला पंचायत के 25 सदस्य हैं। इसी तरह जिले की छतरपुर, नौगांव, बिजावर, राजनगर, गौरिहार, लवकुशनगर, बकस्वाहा और बड़ामलहरा जनपद के मिलाकर 225 सदस्य हैं। शासन द्वारा जनपद सदस्यों को 5 लाख रुपए व जिला पंचायत सदस्यों को 15 लाख रुपए आवंटित किए। यह राशि उनके द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत को विकास कार्याे के लिए दी जाती थी।
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