विशेष न्यायाधीश आरके गुप्त की कोर्ट ने सुनाई सजा
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से अपील करते हुए कहा की भ्रष्टाचार समाज के लिए बहुत घातक है। आरोपी को कठोर दंड दिया जाए। विशेष न्यायाधीश आरके गुप्त की कोर्ट ने फैसला सुनाया की लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना। एक विकराल समस्या हो गई है। भ्रष्टाचार से समाज खोखला हो रहा है जो लोकतंत्र और कानून के शासन की नीव हिला रहा है। कोर्ट ने आरोपी पटवारी विनोद पांडेय को दोषी ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार साल की कठोर कैद और दस हजार रुपए जुर्माना और धारा 13(1)(डी), 13(2) में पांच साल की कठोर कैद के साथ 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद पटवारी को जेल भेज दिया।