11 अप्रैल तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित
11 अप्रैल तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित
11 अप्रैल तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित
छतरपुर. कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा व अन्य मुख्य परीक्षाएं वर्ष 2020 स्थगित करने के निर्देश जारी किए है।
जारी आदेश में कहा गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2020 की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यासायिक पाठ्यक्रम, नियमित, स्वाध्यायी, सामान्य चच दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों की 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक आयोजित होने वाली मंडल की समस्त परीक्षाएं एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य, नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया था।
सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक पूर्ण रूप से लॉक डाउन घोषित किया गया है। इसी क्रम में वर्तमान परिस्थितियों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक स्थगित मंडल की समस्त परीक्षायें व दृष्टिहीन मूक बधिर (दिव्यांग) छात्रों की 01 अप्रैल 2020 से 11 अप्रैल 2020 तक आयोजित होने वाली मंडल की समस्त परीक्षाएं व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है।
मंडल की स्थगित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यासायिक पाठ्यक्रम, नियमित, स्वाध्यायी, सामान्य व दृष्टिहीन मूक बधिर छात्रों की तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की तिथियां पृथक से घोषित की जाएंगी।
इन दुकानों, विभागों को छूट, यह रहेंगे बंद
छतरपुर. लॉकडाउन के चलते जिला मजिस्ट्रेट शीलेंद्र सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल आवश्यकता छोड़कर टू व्हीलर-साइकल में एक से अधिक व्यक्ति की सवारी और एक कार में दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगी। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। जिले के समस्त शासकीय-अर्धशासकीय और अशासकीय कार्यालय 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, वन, कोषालय आयुष चिकित्सक शिक्षा, पशुपालन, जनसंपर्क, विद्युत, दूर संचार, नगरपालिका, पंचायत, बैक, डाक सेवा, बीमा कार्यालय, रेलवे, खाद्य, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय से जुड़े संस्थान आदि इसे मुक्त रहेंगे। इसी प्रकार जिले के समस्त व्यवसायीक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, रेंस्टारेंट, वार आदि बंद रहेंगे। मेडिकल दुकान, निजी सरकारी अस्पताल, समस्त चिकित्सकीय संस्थान, पैट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, एटीएम, बीमा कार्यालय, वेयरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज, सार्वजनिक उचित मूल्यों की दुकानों को इसे छूट रहेगी। साथ ही चश्में की दुकान, पशु आहार, आटा चक्की में भी छूट रहेगी।