Employees opposed the amendment in the Mandi Act by tying black bars
छतरपुर•May 29, 2020 / 11:41 pm•
हामिद खान
Employees opposed the amendment in the Mandi Act by tying black bars
छतरपुर. शासन द्वारा पारित मंडी मॉडल एक्ट के विरोध में कृषि उपज मंडी हरपालपुर के कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड ऑफीसर्स एम्पलाइज एसोसिएशन मप्र के प्रांतीय सचिव गौरव सिंह राजावत ने बताया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के संशोधन में अधिकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। इस एक्ट के बदलाव से प्रदेश भर के अधिकारियों कर्मचारियों में रोष है। जिसे वापस लिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा मांगे नहीं मानने वा कर्मचारियों के हितों का ध्यान ना रखकर ना रखने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा 1 मई 2020 को मंडी अधिनियम 2072 में संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया था। जिसमें निजी मंडी खोलने का प्रावधान किया गया था। निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना, गोदाम, साइलोस्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आदि को प्राइवेट मंडी घोषित करना, मंडी के बाहर ग्राम स्तर के लिए फूड प्रोसेसर, निर्यातकों, होलसेल विक्रेता व अन्य उपयोगकर्ताओं को किसान से सीधे खरीद के लिए करने का प्रावधान किया गया है। मंडी समितियों का निजी मंडियों में के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलरी में शक्तियां पृथक कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान किया है और पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का प्रावधान किया है और प्रावधानों से मंडी बोर्ड की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि प्रभावित होने की आशंका है, जिस कारण प्रदेशभर के मंडी अधिकारियों कर्मचारी मॉडल एक्ट के विरोध कर रहे हैं।
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