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छतरपुर

राशन वितरण में गड़बड़ी करने पर तीन पर एफआइआर

महाराजपुर के मतौंधा चोबन राशन दुकान विक्रेता, पूर्व विक्रेता और समिति प्रबंधक पर एफआरआई दर्ज

छतरपुरDec 02, 2021 / 04:07 pm

Dharmendra Singh

 गैंगवार की घटना में शामिल आरोपियों पर इनाम घोषित

गैंगवार की घटना में शामिल आरोपियों पर इनाम घोषित


छतरपुर। राशन वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर महाराजपुर थाना में मतौंधा चोबन के राशन दुकान विक्रेता, पूर्व विक्रेता और समिति प्रबंधक सहित तीन लोगों पर एफआरआई दर्ज की गई है। कनिष्ठ आपूर्ति आधिकारी ऋषि शर्मा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना में केस दर्ज कराया है। शासकीय उचित मूल्य दुकान मतौंधा चोबन के विक्रेता मोनू विश्वकर्मा ग्राम खिरवा, पूर्व विक्रेता दीपक पटेल ग्राम फुलारी और संस्था के समिति प्रबंधक गौरीशंकर अरजरिया ग्राम टटम तीनों निवासी महाराजपुर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
गैंगवार की घटना में शामिल आरोपियों पर इनाम घोषित
-शहर के गुंड़ो पर एसपी ने घोषित किया 10-10 हजार का इनाम
छतरपुर। कुछ दिनों पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के कुंजरेहटी इलाके में अब्दुल समीर एवं जफ्फू खान गिरोह के बीच गैंगवार की घटना सामने आई थी जिसमें समर निजामी नामक एक नाबालिग लड़के को गोली लगी थी। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने अपराधियों पर सख्ती दिखाते हुए बदमाशों के विरूद्ध इनाम घोषित किए हैं।
एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग दो माह पहले नजर बाग इलाके के एक प्लॉट पर खुलेआम मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था इस मामले में धारा 307 के तहत फरार चल रहे आरोपी जफ्फू खान पर पुलिस ने 10 हजार रूपए का इनाम घोषित कियाा है तो वहीं पिछले सप्ताह कुंजरेहटी में फायरिंग के दौरान एक नाबालिग लड़के पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोनू खान, अब्दुल समीर, परवेज खान, सोनू स्टोव, अनुराग उर्फ बॉबी महाजन, अंशुल साहू के विरूद्ध भी 10 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया है।
अनाज गोदाम के भौतिक सत्यापन में अधिक स्टॉक मिला
अधिक तौल की शिकायत पर दो फार्मो पर हुई कार्रवाई, 5 गुना शुल्क वसूला
छतरपुर। नौगांव कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों गेहूं, मूंगफली, चना, तिली, उड़द, मटर, जौ की तौल में अधिक मात्रा लेने की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। शिकायत मिलने पर एसडीएम नौगांव विनय द्विेदी ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें दो व्यापारी फार्म शांति ट्रेडिंग कम्पनी और श्रीराम इण्डस्ट्रीज के गोदामों पर किए गए आकस्मिक निरीक्षण के भौतिक सत्यापन में पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और गोदाम में उपलब्ध स्टॉक (मात्रा) में अंतर पाए जाने पर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत दोनों फार्मों पर 5 गुना अधिक मंडी शुल्क अधिरोपित किया गया। जिसमें श्रीराम इण्डस्ट्रीज पर 41 हजार 435 रुपए तथा शांति ट्रेडिंग कम्पनी नौगांव पर 1 लाख 59 हजार 285 रुपए आरोपित करते हुए शुल्क वसूला गया। गौरतलब है कि किसानों से खरीदी के दौरान 1 किलो से 3 किलोग्राम अधिक अनाज लिए जाने की शिकायत पर एसडीएम ने चेकिंग की, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।

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