scriptबकस्वाहा हीरा खदान में माइनिंग पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे | High Court imposed stay on mining in Bakswaha diamond mine | Patrika News
छतरपुर

बकस्वाहा हीरा खदान में माइनिंग पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

बकस्वाहा में भारतीय पुरातत्व विभाग ने रॉक पेटिंग को बताया है 25 हजार साल पुरानाअब हाईकोर्ट के अगले आदेश तक हीरा परियोजना के लिए नहीं हो सकेगा खनन

छतरपुरOct 26, 2021 / 06:33 pm

Dharmendra Singh

 हाईकोर्ट के अगले आदेश तक हीरा परियोजना के लिए नहीं हो सकेगा खनन

हाईकोर्ट के अगले आदेश तक हीरा परियोजना के लिए नहीं हो सकेगा खनन


छतरपुर। जबलपपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिका की सुनवाई करते हुए बक्सवाहा जंगल में हीरे निकालने के लिए खनन पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस आरवी मलिमथ और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश में कहा है कि खनन का कोई भी कार्य हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही होगा। नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से डॉ. पीजी नाजपांडे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बक्सवाहा जंगल में डायमंड माईनिंग के खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा 10 से 12 जुलाई के बीच सर्वे किया गया था। जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि रॉक पेंटिंग 25 हजार साल पुरानी है। वहीं इस इलाके में कल्चुरी व चंदेल काल की मूर्तियां, स्तंभ आदि संपदा भी मिली है, जो माइनिंग के कारण नष्ट हो सकती हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, केन्द्र व राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

Home / Chhatarpur / बकस्वाहा हीरा खदान में माइनिंग पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो