scriptबर्ड फ्लू प्रभावित इलाके में 5 किलोमीटर तक के रहवासियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश | Instructions to train residents up to 5 km in bird flu affected area | Patrika News
छतरपुर

बर्ड फ्लू प्रभावित इलाके में 5 किलोमीटर तक के रहवासियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश

मृत पक्षियों को हाथ से न छूने की अपील, विटनरी विभाग को सूचना दें

छतरपुरJan 20, 2021 / 06:52 pm

Dharmendra Singh

राज्य की सीमा पर लगाए प्रतिबंध

राज्य की सीमा पर लगाए प्रतिबंध

छतरपुर। जिले के हरपालपुर नगर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के संबंध में ऐहतियाती उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव तथा नगर पालिका अधिकारी हरपालपुर को निर्देशित किया गया है कि बर्ड फ्लू वायरस के पुष्टि क्षेत्र 5 किलो मीटर के दायरे में निवास करने वाले आम लोगों को बर्ड फ्लू संक्रमण की सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित करें तथा संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में चिकन एवं अन्य मुर्गी उत्पाद की दुकानों को 7 दिवस के लिए बंद कराया जाकर दुकानों का विधिवत रूप से सेनेटाइजेशन करें।
राज्य की सीमा पर लगाए प्रतिबंध
एसडीओ राजस्व को निर्देशित किया गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र के अन्य राज्यों से मुर्गी, मुर्गी के अण्डे एवं उत्पाद के परिवहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएं। क्षेत्र में वन्य पक्षी, अन्य पक्षी मृत्य होने पर लोगों को जागरूक बनाएं और मृत्य पक्षी को किसी भी स्थिति में भूलवश भी नंगे हाथों से नहीं छूने के संबंध में जागरूक करेें। यदि कोई व्यक्ति भूलवश मृत्य पक्षी को नंगे हाथों से छू लेता है तो वह तुरंत साबुन से हाथों को साफ करें और मृत्य पक्षी की सूचना पशुपालन विभाग को दें। वन क्षेत्र में पक्षियों की होने वाली आकस्मिक मृत्यु पर निगरानी रखें और इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी जाए। क्षेत्र के मुर्गी पालकों पर विशेष निगरानी रखते हुए उनसे समन्वय करते हुए पक्षियों होने वाली बीमारी तथा मृत्यु की जानकारी प्राप्त की जाए। वहीं मुर्गी फार्म में किसी भी बाहरी व्यक्तियों एवं अन्य स्थान से लाए पक्षियों को प्रतिबंधित करें।
पुलिस को भी किया अलर्ट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतरपुर शीलेन्द्र सिंह ने हरपालपुर नगर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने से बर्ड फ्लू की रोकथाम के संबंध में पुलिस अधीक्षक छतरपुर को प्रेषित पत्र में प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्र के 5 किलो मीटर के दायरे में की जाने वाली प्रतिबंधात्मक कार्यवाही में सहयोग किए जाने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके तहत बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद क्षेत्र के अन्य स्थान से मुर्गी एवं मुर्गी के उत्पाद का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। अंर्राज्यीय सीमा जहां फेंसिंग नहीं है वहां अन्य राज्यों से मुर्गी एवं मुर्गी उत्पाद का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। जिसके लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस प्रशासन, पशुपालन विभाग एवं स्थानीय नगरीय प्रशासन विभाग को संयुक्त कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।
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