scriptचोरी के दो आरोपियों को एक साल की कैद | Two accused of theft for one year imprisonment | Patrika News
छतरपुर

चोरी के दो आरोपियों को एक साल की कैद

कोर्ट का फैसला

छतरपुरFeb 16, 2020 / 01:32 am

हामिद खान

Two accused of theft for one year imprisonment

Two accused of theft for one year imprisonment

छतरपुर.घर में चोरी करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रीति मिश्रा छतरपुर की अदालत ने आरोपियों को 1-1 साल की कठोर कैद एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून 2016 को फरियादी अनिल सिंह वैश्य अपने घर का ताला लगाकर दिल्ली चले गए थे।
27 जून को जब अनिल सिंह वैश्य अपनी पत्नी के साथ वापिस आए तो उन्होंने गेट का लॉक खोलकर देखा कि अंदर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और कुंदा भी टूटा हुआ है। कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। अनिल सिंह और उसकी पत्नी ने देखा कि उनकी एक लाइसेंसी 32 बोर की रिवाल्वर तथा सोने चांदी के आभूषण सहित कुछ नगद रुपए समेत कुल पांच लाख रूपये को चोरी हो गई। घटना के संबध में थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट लिखाई गइ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ नीतू प्रजापति ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए।
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रीति मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी सोनू उर्फ सोने राजा पुत्र गोविंद्र सिंह बुन्देला निवासी ग्राम बधावर गुलगंज और रवि सोनी पुत्र महेश सोनी निवासी छतरपुर को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को आइपीसी धारा 380 में 1-1 साल की कठोर कैद एवं 500-500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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