परिवार समेत निशुल्क उपचार की सुविधा –
प्रदेश में सरकारी अस्पतालों से प्रदान की जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सेवाएं आशा-सहयोगी समेत पति और बच्चों को निशुल्क प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं दुर्घटनाग्रस्त होने या कोई गंभीर बीमारी से पीडि़त होने की स्थिति में ईलाज के लिए भर्ती होने पर प्रति दिवस के मान से 281.73 रुपए प्रदान किए जाएंगे। साथ ही अस्थायी विकलांगता होने और कार्य करने में असमर्थ होने पर प्रतिमाह रूटिन इंसेटिव 2000 रुपए प्रदान किया जाएगा।
मातृत्व अवकाश मिलेगा छह माह –
ऐसी आशा-सहयोगी जो गर्भवती है, उन्हें छह माह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान वे अपने गांव में रहकर अपने रुटीन कार्य करेंगी तथा छह माह तक रुटीन इंसेंटिव 2000 दिया जाएगा। स्वावलम्बर पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष से कम आयु की आशा-सहयोगी को स्वावलम्बन पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। मासिक बचत एवं शासन के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु होने पर जमा राशि एकमुश्त या मासिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। इतना ही नहीं 60 वर्ष पूर्ण होने और स्वावलम्बन योजना की पात्रता नहीं होने पर एक मुश्त बीस हजार रुपए वृद्धावस्था सहायता प्रदान की जाएगी।