Big decision: जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया फैसला
छिंदवाड़ा•Oct 18, 2019 / 10:49 am•
prabha shankar
Consumer Forum Decision
छिंदवाड़ा/ विद्युत अधिकारियों द्वारा एक उपभोक्ता को गलत बिल भेजना एवं सेवा में कमी करना महंगा पड़ गया। पीडि़त उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम में न्याय की गुहार लगाई। सभी साक्ष्य को देखने एवं सुनने के बाद फोरम ने पीडि़त उपभोक्ता के पक्ष में आदेश जारी किया।
गुलाबरा निवासी 60 वर्षीय रूपसिंह ने 22 जनवरी को उपभोक्ता फोरम में मप्र पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी लि. के मुख्य अभियंता, खजरी चौक एवं सहायक इंजीनियर के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया। उपभोक्ता ने बताया कि वर्ष 2018 में बिजली का बिल अत्यधिक आया है। यह विद्युत अधिकारियों की गलती है। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सदस्य सतीश कुमार साहू एवं निधि बारंगे ने सभी साक्ष्य को देखने एवं सुनने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में विद्युत अधिकारियों को एक माह के भीतर उपभोक्ता को पे्रषित विवादित बिल की राशि का समायोजन आगामी बिल में करने, नए मीटर में आई उचित रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल प्रदान करने का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा विद्युत अधिकारियों को सेवा में कमी एवं मानसिक कष्ट की मद में पांच हजार रुपए एक माह में पीडि़त उपभोक्ता को भुगतान करने एवं वाद-व्यय के मद में तीन जार रुपए एक माह में भुगतान करने का आदेश जारी किया गया।
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