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छिंदवाड़ा

उत्पीडन की करें शिकायत, होगी कार्रवाई

तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश राजदीप सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 पुष्पराज सिंह उईके ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं के साथ कार्यस्थल या कही और भी बदसलूकी, यौन उत्पीडन की शिकायत करने को कहा।

छिंदवाड़ाOct 26, 2021 / 05:44 pm

Rahul sharma

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उत्पीडन की करें शिकायत, होगी कार्रवाई

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश राजदीप सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 पुष्पराज सिंह उईके ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिलाओं के साथ कार्यस्थल या कही और भी बदसलूकी, यौन उत्पीडन की शिकायत करने को कहा। एकता ठाकुर ने दहेज एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी। शासन की योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी। डॉ. अलका जैन ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के बारे में बताया। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। संचालन विजय वरोकर ने किया । इसी तरह शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल घोघरी में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजयनील करोठिया ने कहा कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हमारी धरोहर है। इन्हें सहेज कर रखें। अधिवक्ता अशोक तिवारी ने मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं शिक्षा का अधिकार की जानकारी दी। अधिवक्ता मनोज सराठे ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध व इससे बचाव के बारे में बताया। अतिथियों ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।

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