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छिंदवाड़ा

डिब्बा सहित मोबाइल जमा करते ही मिलेगी ब्याज समेत राशि, जानें क्या है माजरा

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने सुनाया फैसला

छिंदवाड़ाJul 11, 2019 / 12:04 pm

Rajendra Sharma

Mobile Game in Meeting

मीटिंग में मोबाइल गेम खेलते अधिकारी

छिंदवाड़ा. न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने मोबाइल दुकान संचालक और बीमा कम्पनी सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने आदेशित किया है कि परिवादी आदेश दिनांक से तीस दिन के भीतर खराब मोबाइल मय डिब्बा बीमा कम्पनी के समक्ष जमा करें तो बीमा कम्पनी पंद्रह दिन के अंदर क्लेम फार्म का निराकरण करेगी।
गुलाबरा जैन मंदिर रोड निवासी संतोष पिता अम्बिका प्रसाद साहू ने 28 जुलाई को मानसरोवर कॉम्प्लैक्स स्थित एक दुकान से 12 हजार सात सौ रुपए का मोबाइल खरीदा था। एक बीमा कम्पनी से मोबाइल का बीमा भी कराया था। मोबाइल 18 जून 2015 को पूरी तरह से खराब हो गया। संतोष साहू मोबाइल लेकर दुकान संचालक के पास पहुंचे और खराब मोबाइल बताकर कहा कि इसी जगह दूसरा मोबाइल दो। दुकान संचालक ने मना करते हुए कहा कि बीमा है तो कम्पनी देगी। बीमा कम्पनी के अधिकारी से मिलकर बीमा की रकम मांगी तो उन्होंने एक निर्धारित फार्म में पूरी जानकारी भरकर देने के लिए कहा। साहू ने पूरे दस्तावेज जमा कर दिए। कुछ समय इंतजार करने के बाद भी कम्पनी ने रुपए लौटाए न ही दूसरा मोबाइल दिया। संतोष साहू ने अधिवक्ता पीयूष शर्मा के माध्यम से संबंधितों को नोटिस भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।
सेवा में कमी पर पांच हजार देने होंगे
अधिवक्ता पीयूष शर्मा ने बताया कि फोरम ने आदेशित किया है कि परिवादी डिब्बा सहित मोबाइल जमा करेगा जिसके बाद उसे बीमा कम्पनी 12 हजार सात सौ रुपए आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लौटाएगी। सेवा में कमी पर पांच हजार एवं वाद व्यय पर दो हजार रुपए की राशि देनी होगी। फैसला फोरम अध्यक्ष पारो रायजादा, सदस्य निधि बारंगे एवं सतीश कुमार साहू ने सुनाया।

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