आरबीआई ने दे रखा है बैंकों को स्पष्ट निर्देश
आरबीआई ने वर्ष 2013 में सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की थी कि सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा। अगर बैंक ब्रांच उसी समय नोट बदलने की स्थिति में नहीं है, तो वो खराब नोट को ग्राहक से लेकर करेंसी चेस्ट में जमा कराएगा और अधिकतम एक पखवाड़े के अंदर ग्राहक को सही नोट मुहैया कराएगा। आरबीआई ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते।
इनका कहना है…
एटीएम से कटे-फटे नोट निकल रहे हैं तो बैंकों को इसे बदलना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में बैंक मना नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर एटीएम में कटे-फटे नोट निकल रहे हैं तो इसे मैं दिखवाता हूं।
एनके रावल, लीड बैंक अधिकारी, छिंदवाड़ा
एटीएम से कटे-फटे नोट निकल रहे हैं तो बैंकों को इसे बदलना ही पड़ेगा। किसी भी हालत में बैंक मना नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर एटीएम में कटे-फटे नोट निकल रहे हैं तो इसे मैं दिखवाता हूं।
एनके रावल, लीड बैंक अधिकारी, छिंदवाड़ा