हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
छिंदवाड़ा•Apr 13, 2019 / 01:28 am•
prabha shankar
Murder
छिंदवाड़ा. एक युवक की हत्या के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। हत्या 30 जनवरी 2018 को हुई थी। न्यायालय ने करीब एक साल चार माह में इस मामले पर फैसला देते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
सिराज अली ने 30 जनवरी 2018 को थाना कोतवाली छिंदवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बेटे मीर यावर अली की अज्ञात व्यक्तियों ने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर देव होटल के समीप हत्या कर दी है। उसने मोहल्ले के सत्यम चंद्रवंशी एवं उसके दोस्त सिद्धार्थ चौहान पर शक जाहिर किया। प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिह्नित किया गया। विवेचना में यह पाया गया कि आरोपी सत्यम चंद्रवंशी एवं यावर एक ही लडक़ी से प्रेम करते थे। इसी रंजिश के कारण सत्यम और सिद्धार्थ चौहान ने षड्यंत्र कर यावर की हत्या की। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 120 बी भादवि एवं 25 आयुध अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से समीर कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
मारपीट पर एक वर्ष की सजा
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तबस्सुम खान प्रथम श्रेणी चौरई ने आरोपी गणेश पटेल निवासी बाजार चौक पानी टंकी के समीप बिछुआ को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए उसे एक साल का सश्रम कारावास एवं आठ सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। चार जून 2013 को दिन के करीब 10 बजे जब प्रार्थी छिंदवाड़ा से ग्राम नवल जा रहा था तब ग्राम गोधरा के समीप गणेश पटेल ने प्रार्थी का रास्ता रोककर उससे लकड़ी से मारपीट की। लकड़ी पकड़ लेने के बाद आरोपी ने उसके साथ पत्थर से मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट आई।
घायल की रिपोर्ट पर चांद थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले के खिलाफ अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुनाया।
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