छिंदवाड़ा. न्यायालय राकेश कुमार मरावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर ने मारपीट के आरोपी दो सगे भाई संदीप साकरे एवं दिलीप साकरे निवासी ग्राम कपूरखेड़ा पुलिस थाना बिछुआ को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए एक-एक साल के कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया। धारा 341 में एक माह के साधारण कारावास एवं दो -दो सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया। 2 जुलाई 2014 की रात लगभग 9 बजे संदीप अपने घर से बड़े पिता से मिलने उनके घर जा रहा था। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका और अपशब्द कहे। विरोध करने पर संदीप के साथ मारपीट की जिससे वह घायल हो गया। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धारा में अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।