वर्तमान में 65 वर्ष है निर्धारित आयु
प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। इसके बाद एक वर्ष तक सेवा देने पर शासन की ओर से तय मानदेय सम्बंधित विशेषज्ञ-पीजी डॉक्टरों को मिलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जेएस गोगिया ने बताया कि उक्त प्रक्रिया दो तरह की होती है। एक तो शासन से कार्य अवधि बढ़ा देना, जिसमें डॉक्टरों के फंड, ग्रेच्युटी समेत अन्य लाभ की गणना तय अवधि बीतने के बाद की जाती है। वहीं रिइप्लायमेंट की स्थिति में मिलने वाला वेतन कम नहीं होता, हालांकि फंड, ग्रेच्युटी आदि की राशि निकाली जा सकती है, लेकिन पेंशन की शुरुआत सेवानिवृत्ति के बाद ही होती है।