अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि गोटमार मेले के फलस्वरूप क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेले में होने वाली पत्थरबाजी से हिंसा का होना मुख्य कारण बताया गया है। उन्होंने कहा मेले में लोग एक दूसरे को पत्थर मारकर धारा 336, 339 का उल्लंघन करते है। इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। मेला शांति से सम्पन्न हो इसके लिए प्रशासन ने मेले में धारदार हथियार, गोफन, अग्नेय शास्त्रों को लेकर चलना या इसका प्रदर्शन करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
शांति से इलाज कराने मांगा सहयोग
स्वास्थ्य विभाग ने गोटमार मेले के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। बीएमओ डॉ. एचपी चौहान ने बताया कि सांवरगांव और पांढुर्ना क्षेत्र में दो दो उपचार केन्द्र लगाए जाएंगे। इन केन्द्रों में उपचार के लिए एक एमबीबीएस और एक आयुष चिकित्सक को पदस्थ किया जाएगा। मेले में घायलों के उपचार के लिए जिलेभर से सर्जिकल टीम, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, आंख, नाक, कान, गला विशेषज्ञ, रक्षित दल इमरजेंसी के दौरान मौजूद रहेगा। चिकित्सा अधिकारियों ने खिलाडिय़ों से उपचार के दौरान ड्यूटी पर उपस्थित लोगों से सहयोग प्रदान करने की मांग की है ताकि उपचार सही तरीके से हो पाए।