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छिंदवाड़ा

विधानसभा में गूंजा मुख्यमंत्री के जिले में अवैध खनन का मुद्दा, जानिए क्या कहा सरकार ने

विधायक कावरे ने सौंसर का उठाया मामला, एनजीटी के नियम ताक पर रखकर कन्हान नदी से हो रहा अवैध रेत उत्खनन

छिंदवाड़ाJul 20, 2019 / 12:22 am

prabha shankar

 After applying trust related questions to the legislator's assembly

After applying trust related questions to the legislator’s assembly

छिंदवाड़ा. सौंसर में जीवनदायिनी कन्हान नदी से एनजीटी के नियम ताक पर रखकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसका सवाल विधानसभा में उठाते हुए विधायक रामकिशोर कावरे ने सरकार से जवाब मांगा।
विधायक ने कहा कि सौंसर में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर पोकलेन/जेसीबी मशीन लगाकर अवैध उत्खनन हितरा, खंडरामवार, माथनी, रझाड़ी, बोरगांव, काजलपानी, खापा, पादीवार, मालेगांव, रोहना, बारादेही पर किया गया है। इस पर कलेक्टर द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इस पर खनिज साधन मंत्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल ने बताया कि अवैध उत्खनन की कार्रवाई प्रकाश में आने पर अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम माथनी, रोहना एवं मालेगांव में अवैध उत्खनन होना पाया गया। शेष ग्रामों में अवैध उत्खनन किए जाने की घटना प्रकाश में नहीं आई है। अवैध उत्खनन के प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर से अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जिले में स्वीकृत रेत खदान ग्राम सायरा, लोहानी, मालेगांव, रझाडीबोरगांव, रोहना में अवैध उत्खनन किए जाने के कारण अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर अर्थदण्‍ड प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय से अंतिम निराकरण नहीं हुआ है।

सीएम अधोसंरचना मद में गड़बड़ी पर जांच के आदेश
परासिया विधायक सोहन बाल्मीक ने नगर पालिका परासिया में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति और नियम विरुद्ध निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की जानकारी मांगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि नगर पालिका परिषद परासिया को मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 281.36 लाख रुपए की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें सीसी रोड, नाली, पार्क एवं मोक्षधाम विकास, रिनिंग वॉल एवं कम्यूनिटी हॉल निर्माण के घटक शामिल हैं।
योजनांतर्गत प्राप्त 20 प्रतिशत अनुदान राशि 60 लाख रुपए का व्यय, निकाय द्वारा योजना के कार्यों में न करते हुए अन्य 42 निर्माण कार्यों में किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। शेष 80 प्रतिशत ऋ ण की राशि एमपीयूडीसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। योजना मद में राशि उपलब्ध न होने से योजना के कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं। प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं।

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