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छिंदवाड़ा

मां की हत्या के आरोप में बेटे -बहू को आजीवन कारावास

ग्राम मेहलोन में रामकुमार (३५) पिता मुंशी सललाम एवं अनिता पति रामकुमार सललाम (29) ने अंगनबती पति मुंशी सललाम की गला दबाकर हत्या कर दी।

छिंदवाड़ाJun 23, 2021 / 11:29 pm

Sanjay Kumar Dandale

jail

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छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा . मां की हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटे रामकुमार सललाम एवं बहू अनिता सललाम को आजीवन कारावास की सजी सुनाई। घटना 22अगस्त 2018 की है। ग्राम मेहलोन में रामकुमार (३५) पिता मुंशी सललाम एवं अनिता पति रामकुमार सललाम (29) ने अंगनबती पति मुंशी सललाम की गला दबाकर हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस थाना अमरवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा के न्यायाधीश अजयनील करोठिया ने अपराध दोषसिद्ध पाकर दोनों को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार जुर्माना से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन ओर से अपर लोक अभियोजक संदीप नेमा ने पैरवी की।
जिला बदर आरोपी पर कार्रवाई
परासिया . जिला बदर कार्यवाही का उल्लंघन करने पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया है। चंादामेटा पुलिस ने बताया कि बडकुही डाक्टर्स कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय मदन पिता गेंदलाल यदुवंशी द्वारा जिला बदर का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं मप्र रासुका अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

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