कलेक्टर ने जारी किया आदेश
छिंदवाड़ा. अपने गृह राज्य व नगर में पहुंचने के लिए बाहरी रास्तों में निकल चुके प्रवासी व्यक्तियों की समुचित स्क्रीनिंग एसडीएम द्वारा कराई जाएगी और उन्हें नजदीकी शेल्टर होम में न्यूनतम 14 दिन चिकित्सकीय प्रोटोकॉल में क्वारेंटाइन रखा जाएगा। इस सम्बंध में कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने जारी आदेश में कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति, प्रवासी मजदूर के लिए अस्थायी शेल्टर आश्रय एवं भोजन आदि की व्यवस्था सम्बंधित क्षेत्र के एसडीएम करेंगे।
सिर्फ जरूरी सामग्री का परिवहन
अब केवल जरूरी सामग्री का परिवहन किया जाएगा। ऐसे वाहन जिनमें बाहरी व्यक्ति को बैठाकर लाया जाता है तो सम्बंधित वाहन के चालक और मालिक के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा चुकी है। आस-पास के जिले से भी लोग नहीं आने दिए जाएंगे। इसके लिए तगड़ी नाकाबंदी की जा चुकी है।