संतलाल उइके ने 6 मार्च 2014 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया था। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत मकान के लिए 1 लाख रुपए आवास के लिए स्वीकृत होने का उल्लेख किया था। ग्राम थालीवाडा की सरपंच भूरिया बाई राशि की पहली किश्त देने के लिए १ हजार रुपए की रिश्वत मांग रही थी। संतलाल उइके की शिकायत पर 9 मार्च 2014 को आरोपिया भूरिया बाई उइके निवासी ग्राम पिंडरई को १ हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक की रिपोर्ट पर आरोपिया के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) छिंदवाड़ा की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से समीर कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक छिंदवाड़ा ने पैरवी की।