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छिंदवाड़ा

सरपंच को सुनाई चार साल के कारावास की सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम ने ग्राम थालीवाड़ा की महिला सरपंच भूरिया बाई को चार साल के कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

छिंदवाड़ाMar 16, 2019 / 12:15 pm

babanrao pathe

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छिंदवाड़ा. विशेष सत्र न्यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम ने शुक्रवार को रिश्वत लेने वाली ग्राम थालीवाड़ा की महिला सरपंच भूरिया बाई को चार साल के कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। महिला सरपंच को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

संतलाल उइके ने 6 मार्च 2014 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया था। मुख्‍यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत मकान के लिए 1 लाख रुपए आवास के लिए स्वीकृत होने का उल्लेख किया था। ग्राम थालीवाडा की सरपंच भूरिया बाई राशि की पहली किश्त देने के लिए १ हजार रुपए की रिश्वत मांग रही थी। संतलाल उइके की शिकायत पर 9 मार्च 2014 को आरोपिया भूरिया बाई उइके निवासी ग्राम पिंडरई को १ हजार रुपए की रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आवेदक की रिपोर्ट पर आरोपिया के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम) छिंदवाड़ा की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से समीर कुमार पाठक जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक छिंदवाड़ा ने पैरवी की।

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