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छिंदवाड़ा

सात साल की मासूम से बलात्कार करने वाले को मिली यह कड़ी सजा

न्यायालय ने सुनाया फैसला

छिंदवाड़ाMay 26, 2019 / 12:59 pm

Rajendra Sharma

court order

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छिंदवाड़ा. सात साल की मासूम के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिह्नित किया था। इस मामले में वारदात के करीब दो साल दो माह बाद फैसला सुनाया गया है। आरोपी को कारावास के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2017 को पीडि़ता अपनी दो बहनों के साथ घर में थीं। माता-पिता एवं छोटा भाई सगाई में बाहर गए हुए थे। आरोपी आकाश उर्फ राहुल पीडि़ता का रिश्तेदार है। 19 मार्च को वह सात साल की मासूम के घर पहुंचा और उसकी दोनों बहनों को मोबाइल खेलने के लिए दिया। मासूम मोबाइल खेलते हुए बाहर निकल गईं। तब आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया। दोनों बहनों के आने पर आरोपी वहां से भाग गया। माता-पिता के लौटने पर मासूम ने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। माता-पिता पीडि़ता को साथ लेकर मोहखेड़ थाना पहुंचे। पीडि़ता के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी आकाश उर्फ राहुल के खिलाफ नाबालिग से बलात्कार की धारा में अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय संध्या मनोज श्रीवास्तव षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने विचारण के दौरान आए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार करने के बाद आरोपी आकाश उर्फ राहुल को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार 5 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से उपसंचालक अभियोजन छिंदवाड़ा गोपालकृष्ण हालदार ने पैरवी की।

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