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छिंदवाड़ा

दो पेड़ काटने पर लगा दस हजार जुर्माना, जानिए क्या है मामला

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वृक्षों की कटाई को लेकर शासन व प्रशासन की सजगता अब नजर आने लगी है। वृक्षों की अवैध रूप से कटाई से जुड़े दो मामलों में बीते दिनों एसडीएम कोर्ट के द्वारा अहम निर्णय दिए गए है।

छिंदवाड़ाJul 12, 2019 / 05:37 pm

Sanjay Kumar Dandale

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जुन्नारदेव . अनुविभाग के ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वृक्षों की कटाई को लेकर शासन व प्रशासन की सजगता अब नजर आने लगी है। वृक्षों की अवैध रूप से कटाई से जुड़े दो मामलों में बीते दिनों स्थानीय एसडीएम कोर्ट के द्वारा अहम निर्णय दिए गए है।
जानकारी के अनुसार जुन्नारदेव अनुविभाग के ग्राम पिपरिया गनु के निवासी तुकाराम यदुवंशी पिता गंजन के द्वारा ग्राम की सरकारी जमीन पर 10 वर्ष पूर्व रोपित किये गए सागौन के दो पेड़ के अवैध रूप से काटे जाने की शिकायत की गई थी। जांच उपरांत ग्राम के ही सुरेश पिता चतरु धुर्वे को दोषी पाया गया था। एसडीएम कोर्ट में चले इस प्रकरण में बीते दिवस फैसले में मध्य प्रदेश भू संहिता 1959 की धारा 253 (1) के तहत अनावेदक सुरेश पिता चतरू धुर्वे पर 10,000 का जुर्माना लगाया तथा वसूली के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया है। इसी संदर्भ में एक अन्य मामले में विकासखंड तामिया के ग्राम बिजौरी निवासी अनीता पति यशवंत आम्रवंशी के खेत में लगे महुआ एवं फलदार वृक्ष को अवैध रूप से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काटे जाने की शिकायत की गई थी। तहसीलदार तामिया से प्राप्त जांच के उपरांत इस प्रकरण में एसडीम कोर्ट के पिल्लू भारती निवासी जुनापानी पर मप्र संहिता 1959 की धारा 240 एवं 243 के तहत 3000 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त वसूली के लिए एसडीएम कोर्ट के द्वारा तहसीलदार तामिया को अधिकृत किया गया है। इन मामलों में निर्णय के बाद अब हडक़ंप मचा है।बिना अनुमति के वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले लोगों में हडक़ंप मचा है।
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