आरोपी को दस वर्ष का कारावास, न्यायालय ने दिया निर्णय
छिंदवाड़ा•Jul 23, 2019 / 12:37 am•
prabha shankar
Minor rape
छिंदवाड़ा. तामिया की इंद्रा कॉलोनी निवासी रमेश वंशकर (30) को नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में सोमवार को दोषी पाते हुए न्यायालय ने दस साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। वारदात करीब एक साल चार माह पुरानी बताई जा रही है। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी का जेल वारंट काट दिया गया।
तामिया थाना क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग 24 मार्च 2018 को बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान रिश्तेदार आरोपी रमेश उसके पास पहुंचा और दुकान से बिस्किट दिलाने का लालच देकर उसे अपने साथ लेकर गया। पीडि़ता की मां ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। तामिया स्थित ग्वालगढ की पहाड़ी के नीचे नाबालिग के साथ बलात्कार किया। करीब दो घण्टे बाद नाबालिग रोते हुए घर लौटी तो परिजन ने उससे वजह पूछी। पीडि़ता ने उसके साथ हुई घटना के संबंध में बताया, जिसके बाद वे पीडि़ता को साथ लेकर तामिया थाना पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी रमेश वंशकर के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने की धारा में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस की पूछताछ और मेडिकल जांच में सामने आए तथ्यों के साथ अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया।
इन धारा में सुनाई सजा
न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने एवं साक्ष्य को देखने के बाद रमेश को वंशकर को दोषी पाते हुए आरोपी को धारा छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 10 साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। इसके अलावा धारा 363 में तीन साल के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। प्रकरण में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता हरिओम बागरे ने पैरवी की है।
Home / Chhindwara / बिस्किट का लालच देकर नाबालिग से बलात्कार