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छिंदवाड़ा

डॉक्टरों के लिए शासन ने दिया यह फरमान, यह हो सकती है कार्रवाई

फरमान: स्वास्थ्य विभाग ने सीएमएचओ को दिए निर्देश, निजी अस्पतालों में कार्य करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

छिंदवाड़ाNov 26, 2018 / 11:50 am

Dinesh Sahu

The decree given by the regime for doctors, this may be action

doctors

छिंदवाड़ा. शासकीय अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को निजी नर्सिंग होम या अस्पतालों में सेवा देना महंगा पड़ सकता है। चिकित्सा अधिनियम के प्रावधानों के तहत एेसे डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मप्र स्वास्थ्य संचालनालय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में अनाधिकृत रूप से कार्य कर रहे ऐसे शासकीय चिकित्सकों की जानकारी मांगी है। साथ ही निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम में सेवाएं देने पर सम्बंधित डॉक्टरों को कितना मानदेय दिया जा चुका है, यह भी पूछा गया है।
हालांकि अब तक विभागीय स्तर से कोई पहल नहीं की गई है और न ही टीम गठित कर जांच कराई गई है। चिकित्सा अधिकारी ने निजी अस्पताला व नर्सिंग होम्स को उक्त संदर्भ में पत्र लिखकर औपचारिकता पूरी कर ली है। दरअसल निजी चिकित्सालयों से शासकीय डॉक्टरों के कार्य करने की जानकारी उपलब्ध कराने पर सवालियां निशान लगाया जा रहा है।
शासन के निर्देशानुसार निजी संस्थाओं को मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार सम्बंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकर तथा अनुज्ञापन) नियम 1997 के शेड्यूल 3 नियम 18 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार संबंधित डॉक्टरों को किए गए भुगतान की विस्तृत जानकारी लिखित रूप में देना अनिवार्य है। इसके अलावा जिलास्तरीय मॉनिटरिंग टीम द्वारा नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है या नहीं तथा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराना है।

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