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छिंदवाड़ा

बीस-बीस साल का कारावास, किया था रिश्ते को कलंकित, पढ़ें पूरी खबर

चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने दिया निर्णय

छिंदवाड़ाMay 11, 2019 / 12:14 pm

Rajendra Sharma

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

छिंदवाड़ा. जमीन को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई के एक व्यक्ति ने अपने बेटों के साथ मिलकर मारपीट की थी, जिसमें पिता और उसका बेटा गम्भीर घायल हुए थे। दोनों को इलाज के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पहले मारपीट का प्रकरण दर्ज किया था। बुजुर्ग की मौत के बाद हत्या की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आरोपी छोटे भाई और उसके बेटों को बीस-बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
20 जुलाई 2017 को आरोपी रतनलाल, राजेन्द्र, बबलू उर्फ श्रीराम एवं राकेश पहाड़े सभी निवासी ग्राम परसगांव थाना चांद ने जमीनी विवाद को लेकर झीनो एवं उसके बेटे अजीत के साथ फावड़े एवं डंडे से सिर पर मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाई। झीनो की पत्नी परसिया पहाड़े ने थाना चांद में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने पर लगने वाली धारा में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। इलाज के लिए ले जाते समय झीनो पहाड़े की मौत हो गई। प्रकरण में धारा 302 भादवि का इजाफा कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण को शासन ने जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में चिह्नित किया।
न्यायालय एसके वर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा ने विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद प्रकरण को हेतुक के अभाव में भादवि की धारा 302 एवं धारा 307 की परिधि में आने वाला अपराध न मानते हुए धारा 304 भाग 1 एवं धारा 325 की परिधि में आने वाला अपराध सिद्ध पाते हुए आरोपी रतनलाल, राजेंद्र, बबलू उर्फ श्रीराम एवं राकेश पहाड़े को भादवि की धारा 304 भाग-1 सहपठित धारा 34 में 20-20 साल का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 325/34 भादवि में 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 5-5 सौ रुपए अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से गोपालकृष्ण हालदार उपसंचालक अभियोजन छिंदवाड़ा ने पैरवी की।

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