दीपावली पर हो सकेगी अब ग्रीन आतिशबाजी
राज्य में दीपावली सहित विभिन्न त्योहारों पर अब ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब संशोधित आदेश जारी किया गया है।
दीपावली पर हो सकेगी अब ग्रीन आतिशबाजी
चित्तौडग़ढ़
राज्य में दीपावली सहित विभिन्न त्योहारों पर अब ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब संशोधित आदेश जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने तीस सितंबर २०२१ को विस्फोटक अधिनियम १८८४ सह पठित विस्फोटक नियम २००८ में आतिशबाजी के अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञा पत्र अधिकारी को परामर्श दिया था कि राज्य में आतिशबाजी के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करे। सरकार ने एक अक्टूबर २०२१ से ३१ जनवरी २०२२ तक राज्य में सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर रोक लगाई थी। अब कोविड-१९ की स्थिति व उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए परामर्शदात्री को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए परामर्श दिया गया है। अब एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए सम्पूर्ण राज्य में केवल ग्रीन आतिशबाजी को बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी दीपावली, गुरू पर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक व क्रिसमस व नव वर्ष पर रात्रि ११.५५ बजे से १२.३० बजे तक आतिशबाजी की छूट रहेगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स कमजोर या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है।
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