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चित्तौड़गढ़

दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (एक) दिनेश गढवाल ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वही एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है।

चित्तौड़गढ़Oct 17, 2019 / 10:47 pm

Kalulal

दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई

दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई

चित्तौडग़ढ़/ निम्बाहेड़ा. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (एक) दिनेश गढवाल ने गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वही एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया है।
प्रकरण के अनुसार 1 फरवरी 2018 को मध्यप्रदेश के नीमच जिला की मनासा तहसील के गांव पड़दा निवासी निर्मला पत्नी फकीरचंद बारेठ ने कोतवाली थाना निम्बाहेड़ा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की उसकी पुत्री पूजा की शादी निम्बाहेड़ा निवासी विजय पुत्र दाड़ममचंद बारेठ के साथ 2017 में हुआ था। विवाह के बाद पूजा का पति व ससुर दहेज के लिए परेशान व प्रताडि़त करने लगे तथा पचास हजार रुपये की अवैध मांग की तो पूजा के पिता ने खेत गिरवी रख कर पचास हजार रुपये आरोपी को दिए, परन्तु उनका लालच और बढ़ता गया। 18 जनवरी 2018 को पूजा पीहर में थी तब उसके पति विजय का फोन आया कि जल्दी 20 हजार रुपये लेकर आओ क्यों की मेरे पिता की तबियत खराब है। इस पर पूजा को 20 हजार रुपये देकर ससुराल भेजा। उसी दिन रात्रि 10 बजे पूजा के ससुर का फोन आया कि पूजा थोड़ी जल गई है। इसलिये निम्बाहेड़ा आ जाओं । निम्बाहेड़ा पहुंचने पर पूजा नहीं मिली। इसी बीच जानकारी में आया कि सांयकाल लगभग 7-8 बजे पूजा के पति और उसके ससुर ने पूजा के साथ मारपीट की व केरोसिन डाल कर जला दिया है। जिसकी बाद में अहमदाबाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। थाना कोतवाली में भादस की धारा 304 ख में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के बाद अभियुक्त विजय व दाड़मचंद के खिलाफ धारा 304 ख तथा 498 ए भारतीय दंड संहिता का प्रमाणित होने से अभियुक्तों के विरुद्ध चालान न्यायालय अपर मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट संख्या एक निम्बाहेड़ा मे प्रस्तुत किया गया। मामला सेशन ट्रायल होने से एडीजे कोर्ट क्रमांक एक निम्बाहेड़ा में अंतरित किया गया। अपर लोक अभियोजक फहीम खान बख्शी ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान व 24 दस्तावेज पेश किए। प्रकरण में अपराध प्रमाणित पाए जाने से निम्बाहेड़ा के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश गढवाल ने निर्णय देते हुए अभियुक्त विजय को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास, तथा धारा 498 ए में 3 साल का कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त दाड़मचंद को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया।

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