प्री-वैलिडेशन के इतर यह भी जरूरी है कि आपका खाता पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी (पेन) से लिंक्ड हो। अगर ऐसा नहीं है तो रिफंड की रकम आपरे खाते में नहीं पहुंच पाएगी। । अब आयकर विभाग सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा,इसलिए रिफंड की रकम उन्हीं खातों में पहुंचेगी, जो पेन से लिंक्ड होंगे।अगर आपकी पेन संख्या आपके बैंक खाते में रजिस्टर्ड या उससे लिंक्ड नहीं है तो सबसे पहले बैंक की उस शाखा में जाना होगा जिसमें खाता है। वहां जाकर पैन-खाता लिंक कराना होगा।
– फोन पर अपने बैंक अकाउन्ट से सम्बन्धित जानकारी किसी को ना दे।
– मोबाईल पर प्राप्त वन टाईम पासवर्ड(ओटीपी) किसी को न बताए।
– व्हाटसएप या मेसेज मे प्राप्त इनकम टेक्स रिफंड से सम्बन्धित किसी भी जाली लिंक पर क्लिक नही करे ।
– इनकम टेक्स रिफंड के लिए किसी लिंक पर प्राप्त फॉर्म को ना भरे।
खाता हटाने का तरीका
अगर आप ई-फाइलिंग अकाउंट से किसी खाते की डिटेल हटाना चाहते हैं तो उसकी प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाकर रिमूव का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
प्रो. पंकज भलावत, अर्थशास्त्री, महाराण प्रताप पीजी कॉलेज, चित्तौडग़ढ़