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चुरू

court: कोर्ट ने एसपी को दिए इस थानाधिकारी पर कार्यवाही के आदेश

सादुलपुर. आदेश दिए हैं।

चुरूMar 21, 2020 / 12:38 pm

manish mishra

सादुलपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हत्या के मामले में अनियमितता बरतने को गंभीर मानते हुए हमीरवास थानाधिकारी के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक चूरू को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।प्रकरणानुसार न्यायिक मजिस्टे्रट अनिल पारवानी ने मामले में जांच में अनियमितता का गंभीर माना तथा जांच में कमियां रखने पर नाराजगी जताई। प्रकरणानुसार गत नवंबर माह में हमीरवास थाने में दर्ज मामले में बाजूवास निवासी कुलवंत सिंह ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसके भतीजे मंजीत की शादी डींगली गांव निवासी बबीता के साथ हुई थी।बबीता की शादी से पूर्व ही बूढ़ावास गांव निवासी नरेश से अवैध संबंध थे। इसी कारण 25 नवंबर को बबीता ने अपने प्रेमी के साथ षडयंत्र रचकर एवं गाड़ी की टक्कर मार कर मंजीत की हत्या कर दी। दर्ज मामले के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।मामले में परिवादी के अधिवक्ता प्रीतम शर्मा एवं भंवरलाल पूनिया ने न्यायालय ने अग्रिम व निष्पक्ष अनुसंधान के लिए परिवाद दायर किया। जांच अधिकारी ने घटना स्थल से बरामद वजह सबूतों को एफएसएल भेजने तथा हत्या के काम में लिए गए वजह सबूतों को निर्देश के बावजूद एफएसएल नहीं भेजा। जांच अधिकारी ने जानबूझकर हत्या जैसे गंभीर मामले में अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के मामले में अनियमिमता बरती है।न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल पारवानी ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं वजह सबूतों को गहन अवलोकन कर जांच रिपोर्ट में अधिकारी को दोषी माना। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू में अग्रिम अनुसंधान के आदेश जारी करते हुए जांच में दोषी पाए जाने पर थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट प्रीतम शर्मा एवं भंवरलाल पूनिया ने पैरवी की।

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