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भारत सरकार ने Hizbul chief Salahuddin समेत 18 को आतंकी घोषित किया

भारत सरकार ने UAPA 1967 के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया
सरकार की इस कार्रवाई में हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल

नई दिल्लीOct 27, 2020 / 07:12 pm

Mohit sharma

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया है, जिनमें हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल भी है, जो मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता होने के साथ ही कंधार विमान हाईजैक (आईसी 814) में शामिल रहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद को सहन न करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है।

बयान में कहा गया, “इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।”

आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा में पेश किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने पुराने अधिनियम में कुछ बदलाव किया था, ताकि आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के साथ ही और भारत के खिलाफ हो रही आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके।

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