बयान में कहा गया, “इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया जा सकता था।”
आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा में पेश किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने पुराने अधिनियम में कुछ बदलाव किया था, ताकि आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों पर नकेल कसने के साथ ही और भारत के खिलाफ हो रही आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके।