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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दिल्ली HC ने बिचौलिए मिशेल और CBI को भेजा नोटिस, जेल प्रशासन की याचिका पर मांगा जवाब

नोटिस मिशेल की ओर से फोन कॉल के गलत इस्तेमाल से संबंधित
निचली अदालत ने 15 मिनट फोन कॉल की दी थी इजाजत
कोर्ट ने 22 अप्रैल को हाजिर होने का दिया है निर्देश

Mar 18, 2019 / 02:24 pm

Shweta Singh

Delhi HC

नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई ( CBI ) और डील के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस मिशेल की ओर से फोन कॉल के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है।

मिशेल की फोन कॉल पर नोटिस

दरअसल, कुछ समय पहले की तिहाड़ जेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी थी कि मिशेल फोन कॉल का दुरुपयोग कर रहे हैं। निचली अदालत की ओर से मिशेल को 15 मिनट फोन कॉल करने की इजाजत के फैसले को चुनौती देते हुए जेल प्रशासन ने दलील दी कि यह जेल मेनुअल के खिलाफ है। अब कोर्ट ने सीबीआई से नोटिस पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें आने वाले 22 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

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राकेश अस्थाना की धमकी

आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को तिहाड़ जेल में भेजा गया है। इसके बाद ही मिशेल ने दिल्ली की एक कोर्ट में दावा किया कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने उनकी जिंदगी नर्क बनाने की धमकी दी थी। मिशेल में बताया कि दुबई में उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान उसने कहा था अगर एजेंसी की जांच के अनुसार नहीं चले तो जिंदगी को नर्क बना देंगे। कोर्ट में उसने कहा कि अस्थाना की धमकी सच हो रही है।

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