नहीं मिली जमानत
सलमान खुर्शीद, सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी की लाख कोशिशों के बाद आसाराम को जमानत नहीं मिली। इन सब के बीच इस केस पर जज किस तरह से सुनवाई कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 31 अगस्त 2013 से जेल में बंद आसाराम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 12 बार जमानत लेने की कोशिश कर चुका है।
केस का ट्रायल बेहद धीमा
वहीं, आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई थी कि उसके केस का ट्रायल बेहद धीमी गति से चल रहा है। आसाराम कि इस शिकायत के बाद कोर्ट ने राजस्थान सरकार से सवाल भी पूछा था।
आसाराम पर आरोप
बता दें कि पीड़िता की ओर से आसाराम पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता के अनुसार, आसाराम ने 15 और 16 अगस्त 2013 की रात जोधपुर के एक फार्म हाउस में उसे इलाज के बहाने बुलाया था। इसके बाद आसाराम ने उसका यौन उत्पीड़न किया। बता दें कि पीड़िता ने दिल्ली के कमलानगर थाने में 19 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज
एक समय में आध्यात्म गुरु के नाम से जाने जाने वाले आसाराम के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 376, 354-ए, 506, 509/34, जेजे एक्ट 23 व 26 के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही पुलिस ने 2012 में बने पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत भी आसाराम पर केस दर्ज किया था।