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कोलगेट- मनमोहन को तलब करने वाली याचिका पर 19 को फैसला 

प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में क्रमश: डॉ. मनमोहन एवं राव को समन किया जाना जरूरी है।

Dec 08, 2015 / 10:55 pm

विकास गुप्ता

Manmohan Singh

Manmohan Singh

नई दिल्ली। राजधानी की एक विशेष अदालत कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ङ्क्षसह को तलब करने संबंधी झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) निदेशक आर एस रुंगटा की याचिका पर 19 दिसम्बर को फैसला सुनाएगी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बचाव पक्ष के गवाह के तौर डॉ. मनमोहन को बुलाए जाने संबंधी जेआईपीएल निदेशक की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले के आरोपी रुंगटा ने डॉ. मनमोहन के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दासरी नारायण राव को भी बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाए जाने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में कई दस्तावेज भी उपलब्ध कराये जाने की मांग की है।

उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कोयला मंत्रालय के दस्तावेजों की प्रामाणिकता के संबंध में क्रमश: डॉ. मनमोहन एवं राव को समन किया जाना जरूरी है। हालांकि न्यायालय ने उनसे पूछा कि आखिर इस मामले में बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कोयला मंत्री को तलब किये जाना क्यों प्रासंगिक है।

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