scriptमालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम झटका, नहीं होगी एसआईटी जांच | Malegaon Blast Case: SC refuses Colonel Purohit petition | Patrika News
क्राइम

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम झटका, नहीं होगी एसआईटी जांच

मालेगांव ब्लास्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी कर्नल पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप तय करने पर स्टे देने की मांग की थी।

नई दिल्लीSep 04, 2018 / 02:58 pm

अमित कुमार बाजपेयी

Malegaon Blast Case Colonel Purohit

malegao blast

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी कर्नल पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप तय करने पर स्टे देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुरोहित अपनी इस अर्जी को ट्रायल कोर्ट में ही दाखिल करें।
सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कर्नल पुरोहित समेत अन्य की याचिका को कर दिया था। पुरोहित की याचिका में मांग की गई थी कि निचली अदालत को उन पर आरोप तय किए जाने से रोका जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों पर फैसला ट्रायल कोर्ट की ओर से ही लिया जाएगा। याचिका में कर्नल पुरोहित ने उनके ऊपर लगाए गए गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) को चुनौती दी थी।
https://twitter.com/ANI/status/1036870811657940992?ref_src=twsrc%5Etfw
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कर्नल पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत दी थी। वो पिछले नौ सालों से जेल में थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत दी थी। पुरोहित ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि उन्हें इस मामले में साजिशन फंसाया गया है। पुरोहित का आरोप था कि एटीएस उन्हें फंसाना चाहती है। वहीं, एनआईए और सरकार की ओर से पेश वकीलों ने कर्नल पुरोहित को मामले का मुख्य आरोपी बताते हुए जमानत न दिए जाने की मांग की थी।
मालूम हो कि इसी मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2017 को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने प्रज्ञा के ऊपर लगाई गई मकोका को भी हटा दिया था। प्रज्ञा को सात साल तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 5 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने को कहा था। साथ ही साध्वी को अपना पासपोर्ट एनआईए के पास जमा करने के लिए भी कहा गया था।
https://twitter.com/ANI/status/1036871019535978497?ref_src=twsrc%5Etfw

Home / Crime / मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम झटका, नहीं होगी एसआईटी जांच

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो