गाइडलाइन का ऐसा ही एक नियम था सार्वजनिक स्थानों ना थूकना। बावजूद इसके लोग अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कर्नाटक ( Karnataka ) में ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सरकार के निर्देशों का जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।
पीएम मोदी के थाली बजाओं के बाद अब जयघोष दिवस मनाने की तैयारी, 20 अप्रैल शाम 6 बजे हर-हर महादेव के नारे लगाने की अपील कर्नाटक के मंगलुरु स्थित कोडाइलबेल में दो विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, ये दोनों ही होम क्वारंटाइन किए गए थे और अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट में कथित तौर पर थूकते हुए रंगे हाथों पकड़े गए।
इन विदेशी नागिरकों की ये हरकत तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में कैद हो गई।
आपको बता दें कि इन दोनों के साथ रहने वाले तीन रूम मेट को भी क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज दिया गया है।
हाल में गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी लगाई गई है और यह भी कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों को सजा के साथ जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। ये जुर्माना 2000 रुपए तक का है।
2025 में दोबारा लौटेगा कोरोना वायरस, जानिए वैज्ञानिकों ने क्यों दी चेतावनीबहरहाल कोरोना वायरस के संदिग्धों को टेस्ट की रिपोर्ट आने के पहले ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। पुलिस कमिश्नर पी.एस. हर्षा ने कहा कि मामले की जांच जारी है और प्रमाणों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।