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निर्भया केसः वकील ने बताया कि दोषियों की फांसी अभी संभव नहीं है

दोषियों के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में अभी एक मामला लंबित।
जब तक उस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक फांसी नहीं हो सकती।
यह मामला एक कारपेंटर राम आधार को लूटने और उसकी सजा से जुड़ा है।

नई दिल्लीJan 18, 2020 / 08:14 am

अमित कुमार बाजपेयी

निर्भया केस दरिदों की मौत का रास्ता साफ,दो दरिदों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज

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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस में शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी की तारीख 1 फरवरी तय कर दी है। हालांकि दोषियों के वकील ने कानून से जुड़ा एक और पेच सामने लाकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी तब तक संभव नहीं है जब तक उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित लूट के मामले का निपटारा नहीं हो जाता।
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मीडिया से बातचीत में एपी सिंह ने कहा, “तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक तथ्य छिपाया है कि लूट के एक मामले में दोषियों की अपील अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। जब तक लूट के मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक इनको फांसी नहीं दी जा सकती।”
दरअसल अगस्त 2015 में दिल्ली की एक अदालत ने राम आधार नामक एक बढ़ई से लूट के एक मामले में फांसी की सजा पाने वाले चारों दोषियों को दोषी ठहराया था। निर्भया के दोषियों ने इस घटना को 16 दिसंबर 2012 की रातगैंगरेप से कुछ देर पहले ही अंजाम दिया था।
https://twitter.com/ANI/status/1218133738422333440?ref_src=twsrc%5Etfw
अदालत ने इस मामले में विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को डकैती, अपहरण, गलत तरीके से किसी व्यक्ति को कब्जे में लेने, लूट करने या लूट करने की कोशिश के दौरान चोट पहुंचाने और चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने की आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।
दोषियों ने राम आधार को लूटा और पीटने की कोशिश की और उन्हें 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी, जो अभी तक लंबित है।
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गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को इन चारों दोषियों को दोबारा फांसी की सजा सुनाई है। नए डेथ वारंट के मुताबिक आगामी 1 फरवरी को सुबह 6 बजे इन चारों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी।
हालांकि मामले के वकील एपी सिंह की इस नई दलील के सामने आने के बाद से दोषियों की फांसी पर अदालत क्या नया फैसला लेगी, देखने वाली बात होगी।

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