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निर्भया केसः दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी गई है दया याचिका को दी है चुनौती।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की जल्द सुनवाई की बात कही।
आगामी 1 फरवरी को चारों दोषियों की फांसी की तारीख है मुकर्रर।

निर्भया केस:दोषी मुकेश ने अब दया याचिका खारिज करने को दी चुनौती

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस (Nirbhaya Gangrape Case) के एक दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर ली। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बताया कि 2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में अदालत में तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर 12.30 बजे करेगी। चार में से एक दोषी मुकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका दायर की है।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस (Nirbhaya Gangrape Case) के दोषी मुकेश सिंह के वकील से कहा था कि वह राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपने केस की रजिस्ट्री तत्काल सुनवाई के लिए दाखिल करें। क्योंकि 1 फरवरी को फांसी होनी है और किसी व्यक्ति की फांसी से बड़ा कोई केस नहीं है।
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इस संबंध में निर्भया के दोषी मुकेश सिंह की वकील वृंदा ग्रोवर ने शनिवार को बताया, “राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए दोषी मुकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।”
बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने बीती 17 जनवरी को निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस (Nirbhaya Gangrape Case) के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी थी।

फांसी के दोषी पवन के पिता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, निर्भया की मां बोली- कोशिश होगी नाकाम
दया याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया था। इस डेथ वारंट के मुताबिक चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को आगामी 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।
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वहीं, एक अन्य मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक दोषी पवन कुमार गुप्ता के पिता की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया था। पवन कुमार गुप्ता के पिता ने इस मामले के एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका में दावा किया गया था कि इस मामले के एकमात्र गवाह को प्रभावित किया गया था। हालांकि अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद इसे खारिज कर दिया और पवन गुप्ता के पिता की उसे फांसी से कुछ और मोहलत दिलाने की एक उम्मीद भी खत्म कर दी।

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