
निर्भया गैंगरेप केस के चार दोषी
नई दिल्ली। राजधानी में 16 दिसंबर 2012 की रात गैंगरेप और मर्डर (Nirbhaya case) का शिकार बनी निर्भया की मां ने सोमवार को कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि फांसी के एक दोषी पवन कुमार गुप्ता के पिता द्वारा दायर की गई रिविजन पेटिशन को सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
दरअसल निर्भया केस (Nirbhaya gang rape case) के चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता के पिता ने इस मामले के एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका में दावा किया था कि गवाह को प्रभावित किया गया था।
इस संबंध में निर्भया की मां ने कहा, "अदालत में यह अपील खारिज कर दी जाएगी और फांसी में देरी करने की उनकी कोशिश असफल साबित होगी।"
वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक और दोषी मुकेश द्वारा दायर याचिका पर बयान देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि आगामी 1 फरवरी को उन्हें फांसी दे दी जाएगी। दरअसल मुकेश ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह के वकील से कहा कि वह राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अपने केस की रजिस्ट्री तत्काल सुनवाई के लिए दाखिल करें। बीती 17 जनवरी को राष्ट्रपति कोविंद ने दोषी की याचिका खारिज कर दी थी।
Updated on:
27 Jan 2020 06:53 pm
Published on:
27 Jan 2020 03:36 pm
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