मंगलवार को मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा। यह भी पढ़ेँः
अब घर बैठे मिलेगी शराब, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, शराब पीने और खरीदने की उम्र भी 21 जिला जज ने वर्चुअल सुनवाई करते हुए अपना निर्णय दोपहर बाद सुनाया। लगभग दो घंटे तक अपने निर्णय को उन्होंने सुरक्षित रखा। जिला जज ने अपना फैसला सुनाते हुए पप्यू यादव को जमानत दे दी।
डीएमसीएच में भर्ती पप्पू यादव
मौजूदा समय में पप्पू यादव का इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में चल रहा है। यादव को 11 मई को पटना से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पटना के उत्तरी मंदिरी स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी।
दूसरे मामले में हुई थी गिरफ्तारी
पप्पू यादव की गिरफ्तार कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन मामले को लेकर की गई थी। दरअसल पुलिस ने कहा कि था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी, बावजूद वो जिलों में जाकर घूम करे थे।
ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। वे कभी अस्पताल में चले जाते थे तो कभी किसी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते थे। गिरफ्तार करते हुए पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था यहां उन्हें काफी देर तक बैठाया गया। यहां उनकी कोविड जांच भी हुई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी।
इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आ गई थी कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन भी किया था। एक दिन पहले भी उनकी रिहाई को लेकर पार्टी समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया था।
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कोरोना से जंग में ढाल बना दूध, जानिए शुगर और हार्ट रोगियों के लिए कैसे है फायदेमंद इससे पहले 29 मई को भी जमानत पर सुनवाई हुई थी। उस दिन एक जून का डेट दिया गया था। वहीं 27 मई को हुई सुनवाई में पप्पू यादव का बेल रिजेक्ट हो गया है। मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेएम प्रथम अनुप कुमार सिंह ने जानकारी के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सांसद का बेल रिजेक्ट कर दिया है।
जमानत याचिका के लिए पूर्व सांसद के अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ठ व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा था।