कश्मीर पर डीजीपी का बयान, कहा- बंदूक से नहीं बातचीत से निकलेगा समस्या का हल
हिरासत को बताया अपर्याप्त
हाईकोर्ट ने विधायक की हिरासत को नाकाफी बताते हुए कहा कि सीबीआई ने अभी विधायक को केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की बेंच उन्नाव मामले की सुनवाई कर रही है। शुक्रवार दोपहर को जब मामले में सुनवाई शुरू हुई तो महाधिवक्ता ने आरोपी विधायक की गिरफ्तारी से जुड़ी किसी भी बात पर कोर्ट में बयान देने से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने दो टूक पूछा कि आरोपी विधायक की गिरफ्तारी होगी या नहीं, तब इस पर एसआइटी ने गिरफ्तारी करने की बात कही।
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सीबीआई ने की पूछताछ
बता दें कि उन्नाव जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम उन्नाव पहुंची थी। यहां सीबीआई ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का बयान लिया और फिर सीबीआई ने शुक्रवार तड़के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में ले लिया था। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही हमने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने जांच हाथ में आने के बाद गुरुवार को ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।